राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को - प्रचेता सिंह

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को
 -  प्रचेता सिंह

 राष्ट्रीय जंक्शन / सोनीपत।
 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य दंडाधिकारी  प्रचेता सिंह ने बताया कि  हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला के कार्यकारी अध्यक्ष एवं न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़,  न्यायमूर्ति  लिज़ा गिल के निर्देशानुसार जिला सोनीपत व  उपमंडल गोहाना, गन्नौर व खरखौदा में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन  किया जाएगा |
 लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला सत्र न्यायाधीश के नेतृत्व  में तथा प्रचेता सिंह , मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव की देखरेख में  जिला स्तर पर सोनीपत व उपमंडलीय स्तर पर गोहाना , गन्नौर  , खरखौदा न्यायिक परिसर में किया जाएगा।
लोक अदालत के दौरान आपसी सहमति से लंबित केसों का निपटारा  किया जाएगा किया जाएगा। लोक अदालत के द्वारा न्यायालय में लंबित फौजदारी समाधेय, चेक बाउंस केस (धारा 138  एक्ट के मामले), अन्य दीवानी मामले, ट्रैफिक चालान, मोटर व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त मामलों, वैवाहिक विवाद मामले समेत अन्य विभिन्न वर्गों के मामलों का  निपटारा किया जाएगा।  कोई भी परिवादी अपने लंबित केसों का न्यायालय में पहुँच कर आपसी रजामंदी से केसों को  लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करवा सकता है। लोक अदालत के लिए विभिन्न कोर्ट द्वारा विभिन्न वर्ग के केसों का चयन किया जा रहा है। जिनमें आपसी  रजामंदी  से निपटारे की संभावना है |  
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण  के द्वारा सिविल  हॉस्पिटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जिला न्यायिक परिसर तथा लघु सचिवालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए लोगो को अवगत करने के लिए सहायता केंद्र लगाए गए है, तथा ज्यादा से ज्यादा लोगो को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में सूचित किया जा सके |

लोक अदालत के विषय में अधिक जानकारी व किसी भी अन्य  सहायता के लिए, जिला एडीआर सेंटर,  जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 0130 -2220057 या  नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है |

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