10 हज़ार रुपये से अधिक नकद में दान लेना वर्जित

  

राष्ट्रीय जंक्शन / सोनीपत।      
   जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ मनोज कुमार ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने निर्धारित किया है कि
 यह महत्वपूर्ण है कि सभी उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। जिसके माध्यम से चुनाव संबंधी सभी प्राप्तियां और भुगतान किए जाने हैं। किसी भी व्यक्ति से 10 हज़ार रुपये से अधिक नकद में दान लेना वर्जित है। साथ ही, चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति को 10,000/- रुपये से अधिक का नकद भुगतान निषिद्ध है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को अपने नामांकन दाखिल करने के दौरान आयोजित किसी भी कार्यक्रम या रैली के संबंध में किए गए किसी भी खर्च को उनके द्वारा बनाए गए चुनाव संबंधी व्यय खाते में शामिल करना आवश्यक है।
-----------

Comments